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यूपी टेट 2013 मामले में नहीं चली हार्डडिस्क:हाईकोर्ट ने सचिव 6 नवंबर को फिर तलब किया
विज्ञान
4 नवंबर 2026

यूपी टेट 2013 मामले में नहीं चली हार्डडिस्क:हाईकोर्ट ने सचिव 6 नवंबर को फिर तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2013 परीक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अदालत में हार्ड डिस्क तो लेकर पहुंचे, लेकिन उसे चलाने की व्यवस्था नहीं कर सके। इस पर कोर्ट ने मामले को 6 नवंबर को दोबारा सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अरुण कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। पिछले आदेश के अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के सचिव राजेंद्र प्रताप अंतिम आवेदन वाली हार्ड डिस्क के साथ हाजिर हुए। हार्ड डिस्क को लेकर फंसा पेंच सचिव के साथ अधिकारियों की एक टीम भी थी। उसने हार्ड डिस्क को अदालत में चलाने का तरीका तो समझाया, लेकिन इसके लिए जरूरी सेटअप नहीं जुटाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वे यह समझने में विफल रहे कि हार्ड डिस्क केवल संबंधित व्यक्ति की फोटो का सत्यापन करने के लिए मंगाई गई थी। इसके बाद टीम ने हार्ड डिस्क चलाने की व्यवस्था के लिए एक दिन का समय मांगा। कोर्ट ने मामले को 6 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया। साथ ही कहा सचिव मौजूद रहेंगे। इस काम के लिए वे हाईकोर्ट में कार्यरत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद ले सकते हैं
द
दैनिक भास्कर
4 नवंबर 2026
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लेख सारांश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2013 परीक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अदालत में हार्ड डिस्क तो लेकर पहुंचे, लेकिन उसे चलाने की व्यवस्था नहीं कर सके। इस पर कोर्ट ने मामले को 6 नवंबर को दोबारा सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अरुण कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। पिछले आदेश के अनुपालन में परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज के सचिव राजेंद्र प्रताप अंतिम आवेदन वाली हार्ड डिस्क के साथ हाजिर हुए। हार्ड डिस्क को लेकर फंसा पेंच सचिव के साथ अधिकारियों की एक टीम भी थी। उसने हार्ड डिस्क को अदालत में चलाने का तरीका तो समझाया, लेकिन इसके लिए जरूरी सेटअप नहीं जुटाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वे यह समझने में विफल रहे कि हार्ड डिस्क केवल संबंधित व्यक्ति की फोटो का सत्यापन करने के लिए मंगाई गई थी। इसके बाद टीम ने हार्ड डिस्क चलाने की व्यवस्था के लिए एक दिन का समय मांगा। कोर्ट ने मामले को 6 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया। साथ ही कहा सचिव मौजूद रहेंगे। इस काम के लिए वे हाईकोर्ट में कार्यरत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद ले सकते हैं

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