झांसी में छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की जेल:70 साल के आरोपी ने 3 साल की मासूम बच्ची से गंदी हरकत की थी
झांसी में तीन साल पहले 3 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले 70 साल के व्यक्ति को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर दो माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। घर से बुलाकर ले गया था विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया, एक व्यक्ति ने बड़ागांव थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 8 अगस्त 2023 की दोपहर लगभग 3:30 बजे उसकी 3 साल की बेटी घर पर खेल रही थी। तभी बड़ागांव के लिधौरा गांव निवासी देवप्रसाद (70) पुत्र दयाराम घर पर आया और बेर देने के बहाने बेटी को अपने घर पर ले गया। वहां कपड़े उतारकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची के घर न आने पर उसकी दादी तलाश करने लगी। तभी देवप्रसाद के घर से बच्ची के रोने की आवाज आई। दादी को देखकर आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी थी। तब पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब कोर्ट ने आरोपी देवप्रसाद को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 6 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
झांसी में तीन साल पहले 3 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले 70 साल के व्यक्ति को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर दो माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। घर से बुलाकर ले गया था विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया, एक व्यक्ति ने बड़ागांव थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 8 अगस्त 2023 की दोपहर लगभग 3:30 बजे उसकी 3 साल की बेटी घर पर खेल रही थी। तभी बड़ागांव के लिधौरा गांव निवासी देवप्रसाद (70) पुत्र दयाराम घर पर आया और बेर देने के बहाने बेटी को अपने घर पर ले गया। वहां कपड़े उतारकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची के घर न आने पर उसकी दादी तलाश करने लगी। तभी देवप्रसाद के घर से बच्ची के रोने की आवाज आई। दादी को देखकर आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी थी। तब पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब कोर्ट ने आरोपी देवप्रसाद को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 6 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
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